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रतलाम 04 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 34 आरोपियों को जिला बदर किया गया है। लोक शांति अपराधी गतिविधियों पर नियंत्रण सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।

उक्त अवधि में आरोपीगण रतलाम जिले की राजस्व सीमाओं सहित समीपवर्ती जिले उज्जैन, धार, आगर, झाबुआ, मंदसौर जिलों की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है उनमें पुलिस थाना माणकचौक क्षेत्र के साबिर, दिलीप उर्फ कालू मसरूर खान, दीपक कसेरा, पुलिस थाना दीनदयाल नगर के सद्दाम उर्फ बोबढ़िया, दीपू उर्फ दीपक, गब्बू उर्फ रमन पटेल, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र के इरफान उर्फ टीनू, हेमंत उर्फ़ चच्चू पुरी, थाना जावरा शहर के जितेंद्र उर्फ जैकी, पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के विष्णु उर्फ रजाक, जगदीश उर्फ देसिया, पुलिस थाना आलोट के गोवर्धन सिंह, सुरेश, वाहिद मोइन खान, सुनील उर्फ प्रभुलाल, धारासिंह फकीरा उर्फ फकीरचंद, कृष्णपाल सिंह, बद्रीलाल, कमलेश, पुलिस थाना सरवन के शंकर मेड़ा, हिम्मत निनामा, पुलिस थाना पिपलोदा के सलमान खान, पुलिस थाना बिलपांक इरफान खान, पुलिस थाना ताल के राहुल सूर्यवंशी, पुलिस थाना बाजना के विश्वनाथ प्रताप सिंह, पुलिस थाना शिवगढ़ के नासिर खा तथा पुलिस थाना कालूखेड़ा के दिलावर खा शामिल है।


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