रतलाम – श ह र का चर्चित प्रतिष्ठित श्री राम दाल बाटी रेस्टोरेंट जो की नगर की जनता को स्वादिष्ट दाल बाटी खिलाने वाला अब खुद जेल की रोटी खाने की तैयारी में जुटा है क्योंकि यहां के संचालक की पत्नी ने अपने संचालक पति समेत ससुर पर एफआईआर करवा दी है और जेल में दाल बाटी की जगह रोटी खिलाने को मजबूर कर दिया है क्योंकि नगर की जनता की दाल बाटी की प्यास बुझाने वाला श्री राम दाल बाटी को अब जेल की रोटी पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर होना पड़ेगा…….
श ह र के धान मंडी क्षेत्र के प्रतिष्ठित और नाम चीन श्री राम दल – बाटी के तीन संचालक सदस्यो पर उनकी ही बहू ने जबरन संबंध बनाने और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है और मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीबद् करवाया है , एफआईआर अनुसार बताया जाता है की श्री राम दाल बाटी के संचालक यश तिवारी की शादी दो साल पहले धीरज शाह निवासी एक युवती से हुई थी , जो संचालक यश की धर्म पत्नी बनी शादी के तकरीबन दो माह बाद यश ने अपनी पत्नी से जबरन शारिरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा जिस पर फरियादी पत्नी ने संबंध बनाने से इंकार किया तो यश ने फरियादी पत्नी के साथ गाली गलोच कर लात घुसो से मारपीट शुरू कर दी , जबकि फरियादी पत्नी का इस मामले में कहना है की यश ने जबरन संबंध बनाने की कोशिश की तो इस बात पर हमारा विवाद हुआ था जिस पर मेरे पति यश ने मेरे ससुर लोकपल ओर काका ससुर नारायण तिवारी को भी हमारे कमरे में बुला लिया और मुझ पर आरोप लगाया की मेने यश के साथ मारपीट की है , ओर जाते जाते मेरे ससुर ने मुझे गालियां दी और कहा की अगर आवाज आई है तुझे जान से खत्म कर देंगे .. फिर मेरे ससुराल में वरिष्ठ लोगो के समझाने के बाद मेरे ससुर मेरे पास आए और मामला शांत करवा कर चले गए
जबकि मेरे पति कुछ दिनों तक अच्छे से रहने के बाद फिर से परिवारिक छोटी बातो को लेकर आए दिन विवाद करने लगे और मारपीट करने लगे और मारपीट में मेरा पैर भी फैक्चर भी हो गया जिस पर मेरा इलाज भी सही से नही करवाया गया बाद में अपने माता पिता के घर चली गई और कुछ माह वहा रहने लगी किंतु अपने ससुराल जाने के लिए माता पिता को कहा जिस पर वह मुझे मेरे ससुराल छोड़ कर चले गए किंतु मेरे ससुराल वाले मुझे रखने के लिए राजी नहीं हुए और मुझे वापस जाने के लिए दबाव बनाया और कहा की तू इस घर में रहने लायक नही है , जिस पर मुझे इस घर से अलग रहने के लिए मेरे पति यश को आदेश दे दिया और कहा की अब इस घर से अलग रहो, जिस बात से खफा होकर मेरा पति यश मुझे गालियां देने लगा कर कहने लगा कि तेरे मां बाप को बोल की मुझे 20 लाख रुपए दे मुझे अलग काम शुरू करना है .
.. जिस पर मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह होना बताई मेरा पति मुझे दहेज और मानसिक प्रताड़ित करने लगा और मारपीट करने लगा जिससे में काफी परेशान हो जाए थी ….. मैने फिर थाने ने आवेदन देकर कार्यवाही की बात कही जिस पर पुलिस ने मुझे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया और काउंसलिंग की बात कही जिस पर मेरा पति राजी नही हुआ
फरियादी पत्नी हुई थी गर्भवती पति समेत ससुर तक नही ले कर गए हॉस्पिटल – :
जैसा की फरियादी ने बताया की वह जुलाई 2021 में गर्भवती हुई थी जिसके बाद उसका स्वास्थ ज्यादा खराब होना बताया गया था किंतु ससुराल पक्ष से पति समेत ससुर ने मदद नही की जिस पर दादी सास ने हॉस्पिटल पहुंचाया और इलाज करवाया है
इन धाराओं में महिला थाने में हुआ प्रकरण दर्ज – : 498 A , 323 , 294 , 506 , 34 , 3 ओर 4 ….।
यह है आरोपी – : यश पिता लोक पाल तिवारी ( फरियादी का पति ) , लोक पाल और नारायण पिता राम चंद्र तिवारी निवासी श्री राम दाल बाटी धानमंडी रतलाम।
क्या कहता है दहेज प्रताड़ना का कानून की धारा 498A
धारा 498A के द्वारा विवाहित महिला के साथ होंने वाले क्रूरता ( मानसिक औरशारीरिक दोनो) की व्याख्या एवं निपटारा होता है तथा महिला के साथ उत्पीड़क तत्वों जैसे कि उस पर दबाव बनाने या उसके रिस्तेदरों द्वारा अवैध रुप से किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, जो कि दहेज के रूप में हो
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार, पति या पति के रिश्तेदार, उसकी पत्नी के साथ क्रूरता करते है तो, उन्हें तीन वर्ष कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।
